30 रुपए के लिए चार वर्ष का कारावास:ऑटो पार्किंग के विवाद में न्यायालय ने 3 हजार अर्थदंड सहित कठोर कारावास की सजा सुनाई

2 महीने पहले
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उज्जैन रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टेण्ड पर 30 रुपए पार्किंग की बात को लेकर हुए विवाद के बाद हुवे हमले के दोषियों को न्यायलय ने सजा सुनाई है। 04-04 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 3000 - 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि दिनांक 29.02.2020 को शाम 07ः30 बजे के लगभग फरियादी शाहिद उर्फ भान्जा रेल्वे स्टेशन उज्जैन के बाहर माल गोदाम से ऑटो स्टेण्ड चलाता है। उसने आटो स्टेण्ड पर इरफान उर्फ काला से आटो पार्किंग के 30 रूपये मांगे तो वह उसे गालियां देने लगा, गाली देने से मना करने पर आरोपी इरफान व उसके भाई आरोपी इमरान झूमा झटकी मारपीट करने लगे। आरोपी इमरान ने आटो से लोहे का पाईप निकालकर उसके दाहिने घुटने पर मारा और आरोपी इरफान ने जेब से चाकू निकालकर उसके पेट पर जान से मारने की नियत से चाकू माराकर घायल कर दिया था। फरियादी शाहिद ने जी.आर.पी. थाने में मामला दर्ज कराया था। माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने आरोपी 1. इमरान पिता अकरम उर्फ कल्लू उम्र 19 वर्ष 2. इरफान उर्फ काला पिता अकरम उर्फ कल्लू उम्र 23 वर्ष को धारा 307/34, 323/34 भा.द.वि. में आरोपीगण को 04-04 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 3000 - 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।