उज्जैन के प्रदूषण की चिंता करते हुए प्रशासन ने पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। अभी उज्जैन का एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 87 से 101 है जो मॉडरेट श्रेणी यानी मध्यम श्रेणी में आता है। पटाखे जलाने से एक्यूआई की स्थिति निम्नतम होने की आशंका रहती है। इसलिए प्रशासन ने केवल दो घंटे ही पटाखे छोड़ने की अनुमति दी है। इसमें भी उन्नत किस्म और ग्रीन पटाखे ही छोड़े जा सकेंगे।
प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार चाइनीज पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे। इसके चलते उज्जैन के बाजार से चाइनीज पटाखे लगभग नदारद हैं। इतना ही नहीं महिलाओं की सबसे फेवरेट लड़ी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल इसमें बेरियम सॉल्ट होता है। प्रशासन ने कहा है कि दुकानदारों और स्टोर करने वाले पटाखा विक्रेताओं से घोषणा पत्र देना होगा कि वे प्रतिबंधित पटाखे तो नहीं बेच रहे। सेंपल लेकर प्रशासन इंदौर स्थित प्रदूषण नियंत्रण की प्रयोगशाला में भेजेगा।
धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी -
पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति अथवा दुकानदार गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा, उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
संतोष टैगोर, एडीएम, उज्जैन
ये पटाखे रहेंगे प्रतिबंधित -
- लड़ी में बने पटाखे प्रतिबंधित
- पटाखे जिनकी तीव्रता चार मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक न हो,
- पटाखे जिनके निर्माण एंटीमनी, लिथियम, मर्करी, ऑर्सेनिक, लेड, स्ट्रोनटियम क्रोमेट का उपयोग किया गया हो।
- पटाखे जो ई-कॉमर्स कंपनियां व निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन बेचे जा रहे हों
- गैर-लायसेंस विक्रय घोषित शान्त क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी तक रात्रि 8 बजे से पहले व रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाना प्रतिबंधित किया गया है।
- अस्पताल, स्कूल, कोर्ट, धार्मिक स्थल और साइलेंस जोन के 100 मीटर की दूरी में प्रतिबंध
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