करीब दो वर्ष पहले कोल्डड्रिंक का लालच देकर मासूम को घर ले जाकर अश्लील हरकत करने वाले दोषी को कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। घटना के दौरान आरोपी ने मासूम पीड़िता को अपने घर के पलंग के नीचे छिपा दिया था। मासूम को बरामद कर लिया गया था।
उप संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 10 मार्च 2021 की रात 8.15 बजे पीड़ित बालिका घर के बाहर खेल रही थी। 9 बजे उसकी मां उसे घर के बाहर देखने आई तो वह उसे नहीं दिखी। महिला ने अपनी सहेली, जेठ और जेठ के लड़के को बताया। सभी ने आस-पास तलाश की। बच्ची के साथ खेल रहे बच्चों से पूछा। एक बच्चे ने बताया कि बच्ची उनके साथ खेल रही थी। पास में किराए से रहने वाले अंकल ने उसे और बच्ची को कोल्डड्रिंक दी। बच्ची को अंकल अपने घर ले गए।
परिवार के लोग बच्चे के बताये अनुसार घर के सामने वाली पट्टी में किराये से रहने वाले संजय पिता बाबूलाल के घर पहुंचे। संजय घर के बाहर खड़ा हुआ था। बच्ची के बारे में उससे पूछा तो बोला कि वह यहां नहीं है। परिवार ने फिर दूसरी जगह तलाश शुरू की, लेकिन साथ खेलने वाले बच्चों ने बताया कि बच्ची संजय के घर ही है। इस पर परिवार वाले दोबारा संजय के घर गए। संजय ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बच्ची कमरे में पलंग के नीचे बैठी थी। जोर-जोर से रो रही थी। इतने में संजय वहां से भाग गया।
बच्ची ने बताया कि अंकल ने उसे गोदी में बैठाकर मोबाइल दिया था। गंदी हरकत की। डांटा कि किसी को बताना मत और पलंग के नीचे छिपा दिया।
मामले में भैरवगढ़ थाना पुलिस ने 363, 366, 354, 342, 5(एम) 8 पॉक्सो के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति कश्यप ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोष सिद्ध होने पर संजय को 20 साल कैद ओर 3500 रुपए का अर्थदंड लगाया। शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक सूरज सिंह बछेरिया ने रखा।
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