नाबालिग को अश्लील इशारे करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ. आरती शुक्ला पाण्डेय की कोर्ट ने धर्मेन्द्र, निवासी-उज्जैन को धारा 509 के तहत साल के लिए जेल भेज दिया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि पीड़िता ने पड़ोसी युवक धर्मेंद्र की शिकायत थाने में की थी। उसने माता-पिता के साथ थाने पहुंचकर बताया कि वह छत पर धूप में बैठने या पढ़ाई करने जाती है। तो धर्मेंद्र उसे अश्लील इशारे करता है। घटना वाले दिन भी धर्मेंद्र ने इस तरह से इशारे किये।
युवती ने माता-पिता के साथ थाने पहुंचकर धर्मेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां कोर्ट ने सात साल बाद युवक को एक साल की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सूरज बछेरिया ने की।
क्या है धारा 509 -
आईपीसी की धारा 509 के अनुसार, महिला को अश्लील शब्द कहना, या कोई अश्लील सामगी दिखाना या उसका प्रदर्शन करना, या महिला की एकांतता का अतिक्रमण करता हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा का प्रावधान है। इसे तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आरोपी को आर्थिक दंड या सजा के साथ आर्थिक दंड भी दिये जाने का प्रावधान है।
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