नगरीय निकाय चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर बिजली कंपनी के पश्चिम शहर संभाग उज्जैन के अंतर्गत कार्तिक मेला जोन पर पदस्थ कनिष्ठ यंत्री संदीपकुमार उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एवं उज्जैन संभाग अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मकसूद अली एडवोकेट ने इस मामले को लेकर शिकायत की थी।
मकसूद अली ने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्रकुमार दांगी को शिकायत करते हुए उपाध्याय द्वारा वाट्स एप ग्रुप पर भाजपा का प्रचार करने का आरोप लगाया था। साथ ही इसका स्क्रीन शॉट भी शिकायत के साथ दिया गया था। अली ने इस मामले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत कार्रवाई की मांग की थी। जांच के बाद कार्रवाई करते हुए अधीक्षण यंत्री आशीष आचार्य ने कनिष्ठ यंत्री उपाध्याय को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। उपाध्याय का मुख्यालय महिदपुर रहेगा।
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