चाकूबाजी की चार साल पुरानी घटना के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को तीन साल के लिए जेल भेज दिया। अपर सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल की कोर्ट ने यह सजा सुनाई। कोर्ट ने नन्दू पिता लीलाधर बाथम (22 वर्ष) और तेजकरण पिता माणकचन्द (21 वर्ष) को धारा 326/34 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि इंगोरिया निवासी गोविंद ने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई कि नंदू मेरे क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए नाव लेकर घुस जाता है। मैंने इसे लेकर उसे मना किया था। लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद उसने मेरे हिस्से के पानी से मछली लेना बंद नहीं किया। इसे लेकर विवाद भी हुआ।
एक दिन उसने तेजकरण ने मुझे पीछे से पकड़ा और नंदू ने चाकू से हमला कर दिया। जो मेरे दांए हाथ में लगा। जाते-जाते नंदू ने धमकी दी कि यदि मेरे इधर मछली पकड़ने आया तो जान से मार देंगे। पुलिस ने मामले में दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से नंदू व तेजकरण को अपराध सिद्ध होने पर तीन-तीन साल के लिए जेल भेज दिया।
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