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आरक्षक से मारपीट करने वाले आरोपी को सात साल बाद गुरुवार को सजा सुनाई गई है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया थाना उन्हेल में पदस्थ आरक्षक मनीष व्यास अगस्त 2013 को आरक्षक धीरज सिंह व भेरू सिंह के साथ आरोपी रतन सिंह की तलाश में नागदा गए थे। उन्हेल रोड रंगोली ढाबे के पास आरोपी रतन गुर्जर खड़ा था।
आरक्षक मनीष ने उसे थाने चलने का कहा तो वह आरक्षक मनीष के साथ मारपीट कर भाग गया। नदीम जावेद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील नागदा के न्यायालय द्वारा आरोपी रतनसिंह पिता बापू सिंह निवासी सिमरोल थाना बिरलाग्राम, नागदा को धारा 353, 332 भादवि में एक साल सश्रम कारावास और 7 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी रेवत सिंह ठाकुर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की।
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