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घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने छह-छह माह कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया राधेश्याम ने थाना नागदा में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि पड़ोसी कन्हैयालाल, अशोक, कमल, महेश, रामलाल, व पदम बाई ने मकान की दीवार की रंजिश को लेकर छेड़छाड़ का केस लगाया था।
मेरी जमानत होने पर मैं मेरी पत्नी के साथ घर पर खाना खा रहा था तभी कन्हैयालाल, अशोक, कमल आदि आए और मारपीट की। पुलिस ने केस दर्ज किया। जांच कर अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया।
प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अश्विन परमार नागदा की कोर्ट ने आरोपी कन्हैयालाल पिता बबलू, अशोक पिता लालूजी, कमल पिता बालू, महेश पिता लालूजी, रामलाल पिता लक्ष्मण, पदम बाई पिता बालूजी सभी निवासी ग्राम पाडल्या तहसील नागदा को धारा 452 भादवि में छह-छह माह का सश्रम कारावास व धारा 323/34 भादवि में तीन-तीन माह का सश्रम कारावास व 4,800 रुपए का अर्थदंड किया। शासन की ओर से एडीपीओ विनय अमलियार ने पैरवी की।
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