नगर पालिक निगम प्रशासन ने शनिवार को होने वाली लोक अदालत में सभी जोन को राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया है। प्रत्येक झोन को कर वसूली का लक्ष्य देकर करीब तीन करोड़ रूपए राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद जताई है। शिविर के दौरान बकाया सम्पत्तिकर, जलकर पर लगने वाली पैनाल्टी में छूट दी जा रही है। लोक अदालत के जरिए नगर निगम के सभी जोन में शनिवार को लगेगा शिविर
नगर निगम के सभी जोन कार्यालयों में शनिवार 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य शासन द्वारा सम्पत्ति कर एवं जलकर उपभोक्ता प्रभार जलकर अधिभार (पेनल्टी) में छूट दी गई है। नगर निगम ने ऐसे भवन भूखण्ड स्वामियों सूची तैयार की है जिस पर सम्पत्ति कर, जलकर की राशि बकाया है। लोक अदालत के शिविर में बकायादार आते है तो पेनल्टी में छूट का लाभ मिलेगा। निगम के अपर आयुक्त आदित्य नागर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के अन्तर्गत नगर के सभी जोन कार्यालयों को अलग-अलग लक्ष्य देते हुए कुल सम्पत्ति कर वसूली का राशि रूपए 3 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बकाया सम्पत्ति कर के 644 प्रकरणों को कोर्ट में भेजा गया है। भूखंड स्वामी संपत्ति कर नगर निगम के सम्बन्धित जोन कार्यालय में एवं जलकर चामुंडा माता चौराहे पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यालय मे जमा करा सकेंगे। करदाताओं नगर निगम की वेबसाइट पर भी आन लाईन कर जमा कर सकते है। निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने कहा करदाताओं से 14 मई शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अपना बकाया सम्पत्ति कर एवं जल कर जमा कराकर अधिभार पर दी जा रही विशेष छूट का लाभ प्राप्त करे । साथ ही नोटिस, कुर्की, वारंट वसूली कार्यवाही से बचे।
ऐसे मिलेगी छूट
लोक अदालत में बकाया सम्पत्तिकर अधिभार पर राशि 50 हजार तक 100 प्रतिशत, 50 हजार से अधिक व 1 लाख तक 50 प्रतिशत एवं राशि 1 लाख से अधिक बकाया होने पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी तरह जलकर उपभोक्ता प्रभार अधिभार पर राशि 10 हजार तक 100 प्रतिशत, 10 से अधिक तथा 50 हजार तक 75 प्रतिशत और 50 हजार से अधिक बकाया होने पर 50 प्रतिशत की छुट दी जा रही है।शिविर सभी जोन में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रहेगा।
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