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उज्जैन लोक अदालत में शनिवार को एक नया इतिहास बना। सड़क हादसे में मारे गए भारतीय सेना में सोवर ( टैंक चालक) राजू वर्मा के परिजनों को 75 लाख रुपए की बीमा राशि देने पर इंश्योरेंस कंपनी और उनकी पत्नी बिंदू के बीच सहमति बनी। यह उज्जैन के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ा क्लेम बताया जा रहा है। जिला जज नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लोक अदालत के द्वारा प्रकरणों के निराकरण में उज्जैन मध्यप्रदेश के टॉप के चार जिलों में शुमार रहा है। शनिवार को हुए लोक अदालत में बीमा कंपनियों के 25 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें करीब सवा करोड़ की राशि का अवार्ड पर सहमति बनी है।
मीडिया से चर्चा करते हुए DJ ने कहा कि कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद न्यायालय में सुनवाई बंद हो गई थी। 18 जनवरी से एक बार फिर से सभी अदालतों में कामकाज शुरू हो गया है। उज्जैन की सभी अदालतें पूरी क्षमता के साथ लंबित मुकदमों की तेजी से सुनवाई कर मामलों के निपटारे में लगी हैं।
56 आर्म्स रेजीमेंट बबीना कैंट में सोवर के पद पर तैनात थे राजू
पीड़ित परिवार के वकील कैलाशचंद्र पाटीदार ने बताया कि 26 वर्षीय राजू वर्मा 56 आर्म्स रेजीमेंट उत्तर प्रदेश के बबीना कैंट में सोवर (टैंक चालक) के पद पर तैनात थे। नवंबर 2018 को राजू छुट्टी पर अपने घर ग्राम खुरचनिया प्रताप तहसील महिदपुर जिला उज्जैन आए थे। 11 नवंबर 2018 को वह बाइक से जा रहे थे। घट्टिया थाना क्षेत्र में भाटी बस ने उन्हें टक्कर मार दी थी। हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।
लॉकडाउन नहीं होता तो छह माह में डिसीजन हो जाता
वकील पाटीदार ने बताया कि हादसे के बाद पत्नी बिंदू, मृतक राजू के दोनों बच्चे और माता-पिता ने अदालत में बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका लगाई थी। उन्होंने बताया कि बीमा कंपनी को जरूरी कागजात मुहैया कराए गए। बीमा कंपनी ने शनिवार को विशेष लोक अदालत में क्लेम राशि के भुगतान पर सहमति दी। पत्नी, बच्चे और माता-पिता के बीच क्लेम राशि का डिस्ट्रीब्यूशन कोर्ट बाद में करेगी। वकील ने बताया कि लॉकडाउन के कारण फैसले में देर हुई नहीं तो छह माह में ही मामले का निस्तारण हो जाता।
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