उज्जैन के नागझिरी स्थित इण्डस्ट्रीयल एरिया में फन एण्ड फूड इण्डस्ट्रीज में टोस्ट में सोडियम सेक्रीन मिलाया जा रहा था। भोपाल से इसकी रिपोर्ट अमानक आने के बाद फैक्ट्री मालिक पर केस दर्ज कर लिया गया है।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन की ओर से 23 सितंबर को यहां से टोस का सेंपल लिया गया था। जिसकी रिपोर्ट तीन दिन पहले 11 अक्टूबर को मिली थी। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि टोस्ट के नमूनों में सोडियम सेक्रीन की मिलावट की जा रही है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।
रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने फैक्ट्री मालिक व विक्रेताओं पर केस दर्ज करा दिया है। विभाग की ओर से प्रभारी विक्रेता मोहम्मद जुबैर एवं फैक्टरी संचालक गुजरेज खान और सुरेश शर्मा के विरूद्ध नागझिरी थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया।
दरअसल 23 सितंबर को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम को फैक्ट्री परिसर में प्रतिबंधित सोडियम सेक्रीन भी मिला, जिसे जब्त सेम्पल लिया गया। टीम को यहां अलग-अलग पैकिंग में टोस्ट का निर्माण और पैकिंग होना पाया गया, जिनमें कुछ टोस्ट की पैकिंग पर बैच नम्बर और पैकिंग डेट नहीं पाई गई।
इतना ही नहीं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में साफ-सफाई व कर्मचारियों की हाइजिन का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। यहां के कर्मचारियों द्वारा हैडकेप, एप्रीन आदि नहीं पहने पाये गये। साथ ही उनके मेडिकल परीक्षण भी नहीं किये गये थे।
टीम ने यहां तैयार किये जा रहे सभी प्रकार के टोस्ट और टोस्ट निर्माण में उपयोग किये जा रहे मैदा, पाम आइल और रंग के सेम्पल जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे थे। जांच में 1.18 लाख रुपए की 1736 किग्रा टोस्ट और अन्य खाद्य सामग्री जब्त करने के साथ टोस्ट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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