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कानवन की नाबालिग काे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर ले जाने वाला शिवपहाड़ी निवासी आरोपी मंदसौर से पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी पर धारा बढ़ाई है। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार 27 नवंबर 2020 को फरियादी कानवन जिला धार ने रिपोर्ट दर्ज की थी कि पिता ने अपनी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर शिवपहाड़ी कानड़ निवासी आरोपी उमेश पिता जयराम भाट 22 वर्ष भगा ले गया था।
इस पर थाना कानड़ पर 376/20, धारा-363,120-बी भादवि का केस कर जांच में लिया। जांच के दौरान धारा-366 भादवि का इजाफा किया गया। थाना प्रभारी कानड़ हरीश जेजुरकर की गठित टीम के सउनि शेख सदरुद्दीन, आशीष शुक्ल, जयंत गंगवार के नेतृत्व में 17 फरवरी को आरोपी उमेश व अपहर्ता की तलाश जावरा, दलौदा, पिपलिया मंडी, निंबायड़ा, मनासा में तलाश की।
मंदसौर में बस स्टैंड कैलाश मार्ग कुमावत ऑटो पार्ट के पीछे खेत पर से आरोपी उमेश के कब्जे से नाबालिग अपहर्ता को दस्तयाब किया। नाबालिग दस्तयाब शुदा अपहर्ता के कथन अनुसार पास्को एक्ट बढ़ाई गई एवं आरोपी उमेश, सहयोग करने वाले उसके जीजा मोहन व बहन एवं भाई राकेश निवासी शिवपहाड़ी कानड़ को न्यायालय आगर पेश किया गया। जहां से आरोपी को जेल भेजा गया।
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