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डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट 2020 के तहत पहला इन-प्रिंसिपल अप्रूवल सर्टिफिकेट वीरवार को जारी किया। उन्होंनें बताया कि उद्योगपतियों को पहले साढ़े तीन साल में अप्रूवल सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता था। लेकिन अब मंजूरी नहीं मिलने के बाद भी उद्योगपतियों पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। वहीं जीएम इंडस्ट्री बलविंदर पाल सिंह ने बताया कि नए बिजनेस एक्ट के तहत बिजनेस फर्स्ट पोर्टल पर आवेदन करने से बाद फोकल प्वाइंट के अंदर उद्योग स्थापित करने में 3 दिन जबकि इंडस्ट्रियल में 15 दिनों के भीतर इन-प्रिंसिपल अप्रूवल जारी हो जाएगा। पहले अप्रूवल सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही लोग उद्योग लगा पाते थे, लेकिन अब बिना अप्रूवल के भी उद्योग लगा सकेंगे। उद्योग लगाने के लिए रेगुलरिटी क्लीयरेंस के लिए साढ़े तीन साल की छूट दी गई है।
वहीं डीसी ने उद्योगपति विनोद सचदेवा को उद्योग लगाने के लिए इन-प्रिंसिपल अप्रूवल भी जारी किया। जिनको मैस राम इंडस्ट्री गांव ओठियां नामक से प्रोजेक्ट के तहत प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्थापित करना है। इस मौके पर एडीसी जनरल हिमांशु अग्रवाल, जीएम इंडस्ट्री बलविंदर पाल सिंह, जिला मंडी अधिकारी अमनदीप सिंह संधू, एमटीपी नरिंदर शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्रीज ईशु शंगर, विनोद कुमार पंजाब प्रदूषण बोर्ड व अन्य मौजूद रहे।
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