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डिप्टी कमिश्नर अरविंद पाल सिंह संधू ने पाबंदियों के विभिन्न चार आदेश जारी किए हैं। मिल्ट्री स्टेशन के आसपास क्वाडकाप्टर (ड्रोन कैमरे) की इस्तेमाल, धार्मिक स्थानों की सुरक्षा के लिए पहरा लगाने और चौकसी रखने, जिले की सरकारी इमारतों और पानी की टंकियों आदि की सुरक्षा के लिए कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाने व पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
उक्त सभी आदेश 31 मई तक जारी रहेंगे। डीसी ने कहा कि आम नागरिकों की तरफ से मिलट्री स्टेशन, विवाह शादियों और अन्य समागमों दौरान क्वाडकाप्टर (ड्रोन कैमरे) का प्रयोग किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने का अंदेशा रहता है। डीसी ने स्पष्ट किया है कि ड्रोन कैमरे उडाना ऑपरेशन आॅफ सिविल रीमोटीली पायलटिड एयर क्राफ्ट बारे डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन की नीति की भी उल्लंघन है।
पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी
जिले में पांच या पांच से और अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में जिले में अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने और लोगों की जान-माल की रक्षा के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने या सार्वजनिक स्थानों पर मीटिंगों करने, नारे लगाने, जुलूस निकालने और सार्वजनिक स्थानों पर उतेजिक शब्द इस्तेमाल करने की मनाही के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि फाजिल्का में अलग-अलग जत्थेबंदियां, धार्मिक संगठनों द्वारा धरने और हड़तालें करने का न्योता दिया जाता है, जिसके साथ यातायात में विघ्न पड़ता है।
सरकारी इमारतों और पानी की टंकियों की सुरक्षा के आदेश, कर्मियों की लगाई जाए 24 घंटे ड्यूटी
डीसी ने जिले की सरकारी इमारतों और पानी की टंकियों आदि की सुरक्षा के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायत की है कि वह अपने अधीन आते कर्मचारी, चौकीदार की 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगाई जाए, जिससे किसी भी जत्थेबंदी द्वारा रोष प्रदर्शन की कार्रवाई को रोका जा सके। आदेशों में कहा कि अकसर ही देखने में आता है कि अलग-अलग जत्थेबंदियों द्वारा अपनी, मांगों को मनवाने के लिए अनअधिकारित तौर पर अलग-अलग सरकारी इमारतों, जिसमें पानी की टंकियां भी शामिल हैं।
धार्मिक स्थानों की सुरक्षा के लिए पहरा लगाने के आदेश, बेअदबी की घटनाओं के तहत उठाया कदम
गांवों और कस्बों के धार्मिक स्थानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते गांवों की समूह पंचायतों और धार्मिक स्थानों की कमेटियां, बोर्डों और ट्रस्टों के मुखियों को पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। पिछले दिनों धार्मिक स्थानों पर शरारती अनसरों द्वारा बेअदबी की घटनाएं हुई हैं। इन कारण इलाके में तनाव पैदा होने का डर बना रहता है, जिस कारण लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। उन्होंने बताया कि इन हालत में यह जरूरी है कि गांवों और कस्बों में धार्मिक स्थानों की मर्यादा को कायम रखा जाए।
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