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जिला मजिस्ट्रेट ने विभिन्न आदेश जारी किए हैं, जो 31 मई तक लागू रहेंगे। डीसी संधू ने कोबरा/कंटीली तार को बेचने, खरीदने और इस्तेमाल पर पूर्ण तौर पर पाबंदी के आदेश दिए हैं। जो कि काफी तेजधार वाली होती है, जिससे कुदरती सदस्यों को जान का खतरा होता है। कोबरा तार के कारण जिले के सबसे बड़े पशु अस्पताल, गोशाला दौलतपुरा और सेंचुरी एरिया में 90 प्रतिशत पशु कंटीली तार की वजह कारण ही जख्मी होकर इलाज के लिए आते हैं। इसके अलावा सीमन का भंडार करने, ट्रांसपोर्टेशन करने, इस्तेमाल या बेचने पर पूर्ण रोक लगाई है।
अलग-अलग स्थानों पर नकली और अन-अधिकारत सीमन की बिक्री बारे और विभाग की ब्रीडिंग पालिसी के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिले में हुक्का बार चलाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। रेस्टोरेंट या हुक्का बार में ग्राहकों को हुक्का नहीं परोसा जा सकेगा। जिले के समूह गांवों और नगर कौंसिलों की हद में यह आदेश लागू रहेंगे।
लक्की ड्राॅ स्कीमों, प्राइवेट लॉटरियां और कमेटियां निकालने पर पाबंदी
लक्की ड्राॅ स्कीमों, प्राइवेट लाटरियां, कमेटियां साप्ताहिक या मासिक पैसे इकट्ठे करके ड्राॅ निकाले जाते हैं या ड्राॅ के द्वारा पैसे, इनाम वस्तु आदि दी जाती है पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है। आदेशों में कहा कि कई लोगों द्वारा भोले-भाले लोगों को गुमराह करके लॉटरियां और लक्की कूपन स्कीमों आदि के द्वारा उन का धन लूटा जाता है जिस कारण अमन और कानून की व्यवस्था कायम रखने में अडचन पैदा हो सकती है।
पॉजिटिव- कुछ रचनात्मक तथा सामाजिक कार्यों में आपका अधिकतर समय व्यतीत होगा। मीडिया तथा संपर्क सूत्रों संबंधी गतिविधियों में अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें, आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती हैं। अनुभव...
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