जिला मजिस्ट्रेट गुरपाल सिंह चाहल ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते जिले में पाबंदियों के हुक्म जारी किए हैं। ये हुक्म 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने किसी भी सरकारी जमीन, रास्ते, सड़क या चौक पर बिना संबंधित नगर कौंसिल, कैंटोनमेंट बोर्ड, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या संबंधित विभाग की मंजूरी के बिना किसी भी तरह के होर्डिंग लगाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है।
इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की तरफ से सेना की वर्दी और सेना के रंग जैसी जीप, मोटरसाइकिल व मोटर गाड़ियों का प्रयोग करने पर पाबंदी के हुक्म जारी किए हैं। जिले में छोटे खननों की माइनिंग करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी के हुक्म जारी किए गए हैं। इसी प्रकार किसी भी दुकानदार की तरफ से यह सामान (जैसे नीली बत्ती, लाल बत्ती, पुलिस से संबंधित सामान, गवर्नमेंट का कोई भी निशान आदि) जो कि सरकारी मुलाजिम की तरफ से अपनी ड्यूटी करते समय इस्तेमाल किया जाता है किसी प्राइवेट व्यक्ति को या सरकारी कर्मचारी को भी शिनाख्ती कार्ड आदि देखने से बिना बेचने पर पाबंदी लगाई गई है।
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