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जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने बताया कि जिले में फौजदारी की धारा 144 अधीन लोक हित को ध्यान में रखकर कुछ पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं, जो कि 1 फरवरी से 31 मार्च तक लागू रहेंगे। शहर के मैन बाजार में सुबह 8 से शाम 8 बजे तक भारी वाहनों की प्रविष्टि पर पाबंदी रहेगी।
ज़िला मजिस्ट्रेट ने बताया कि शहर के मैन बाज़ार (लाइटों वाला चौक से देव होटल चौक तक) भारी वाहनों की प्रविष्टि सुबह 8 से शाम 8 बजे तक प्रविष्टि करने पर पाबंदी लगाई गई है। यह वाहन इस समय जीटी रोड से बारास्ता गांधी रोड से रेलवे रोड/प्रताप रोड, चैंबर रोड, स्टेडियम रोड के सामने गली नं. 9 से देव होटल चौक जाया करेंगे।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर पैदा करने वाले पटाखे चलाने पर पाबंदी...
डीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पटीशन में पास किए हुक्मों की पालना करते रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर पैदा करने वाले पटाखों को चलाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है। वहीं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रिहायशी इलाकों में किसी तरह के हाॅर्न बजाने समेत कई पाबंदियां लगाई हैं।
गांवों, शहरों में ठीकरी पहरे लगाने के आदेश
जिले के गांवों में चोरियों और ओर तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों कोरने के अलावा कुछ शरारती अनसरों द्वारा पावर ग्रिड, स्टोर, सब -स्टेशन, हाई पावर ट्रांसमिशन लाइनों और बिजली बोर्ड की या ओर सरकारी प्रापर्टी को भी बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने का अंदेशा है। इस लिए गांवों और शहरों के लोगों को ठीकरी पहरा लगाने का प्रबंध करने के आदेश जारी किये गए हैं। ठीकरी पहरा लगवाने के लिए गांवों में सरपंच और शहरी इलाके में अपने अपने वार्ड के कौंसलरों को ज़िम्मेदारी देने के लिए कहा गया है।
पॉजिटिव- कुछ रचनात्मक तथा सामाजिक कार्यों में आपका अधिकतर समय व्यतीत होगा। मीडिया तथा संपर्क सूत्रों संबंधी गतिविधियों में अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें, आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती हैं। अनुभव...
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