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सूचना एक्ट का उल्लंघन करने पर सूचना कमिशन पंजाब ने आरटीए सचिव संगरूर को चंडीगढ तलब किया है। जानकारी देते लोक जागृति मंच के प्रधान और आरटीआई एक्टिविस्ट बृशभान बुजरक ने बताया कि वर्ष 2019 में सूचना अधिकार एक्ट 2005 के तहत आरटीए संगरूर से पंजाब के बाहरी राज्यों से आने वाली गाडियों की एनओसी आदि के बारे में पूछा गया था।
परंतु विभाग की ओर से सूचना का कोई जवाब नहीं दिया गया था। जिस कारण मामला सुनवाई के लिए सूचना कमिशनर के पास चला गया और 3 पेशी के बावजूद कोई भी अधिकारी हाजिर नहीं हुआ। जिसके बाद सूचना कमिशनर ने मामले को सुनवाई के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथार्टी के सचिव के पास भेज दिया गया। उनके द्वारा भी कोई भी जवाब नहीं दिया गया। जिस कारण सूचना कमिशनर की ओर से रीजनल ट्रांसपोर्ट अथार्टी के सचिव को सूचना एक्ट की उल्लंघना करने पर चंडीगढ तलब किया गया है।
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