सिविल सर्जन फाजिल्का डॉ. सतीश गोयल व सहायक सिविल सर्जन डॉ. बबीता के निर्देशों के अनुसार पीएचसी जंडवाला भीमेशाह के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. सरबरिंदर सिंह सेठी की योग्य अगवाई में जंडवाला भीमेशाह में सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा एक्ट के अधीन सिगरेट व अन्य तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट 2003 की उल्लंघना करने वालों पर कार्रवाई की गई। इस मौके पर ब्लॉक एसआई सुमन कुमार की और से दुकानदारों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू पदार्थ न बेचने की हिदायत दी गई।
जो व्यक्ति कोटपा एक्ट की उल्लंघना करते हुए पाए गए उनके चालान काटे गए। उन्होंने दुकानदारों व लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के नियमों की पालना की जाए व सेहत विभाग का पूरा सहयोग किया जाए ताकि फाजिल्का जिले को तंबाकू मुक्त किया जा सके। सेहत विभाग की इस टीम में एसआई लखविन्द्र सिंह, ओमप्रकाश, जसपाल सिंह सिद्धू, सुधीर कुमार एमपीएचडब्लयू उपस्थित थे।
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