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जिले में अब 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स टीचर्स से पढ़ाई को लेकर सलाह लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें परिजनों से लिखित सहमति लेनी होगी। ये आदेश कंटेनमेंट जोन में आते स्कूलों पर लागू नहीं होंगे।
डीसी मोहम्मद इश्फाक ने बताया कि अनलॉक-4 के तहत कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूलों में 50 फीसदी टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल के समय के दौरान ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग के लिए सेहत विभाग की हिदायतों के अनुसार बुलाने की अनुमति रहेगी।
कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में नौवीं से 12वीं तक के बच्चे टीचर्स से वालंटियर तौर पर गाइडेंस लेने स्कूल जा सकेंगे, लेकिन इसकी अनुमति उन्हें परिजनों की लिखित सहमति के बाद ही मिलेगी। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी और इसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थाएं पहले की ही तरह बच्चों की रेगुलर क्लासों के लिए बंद रहेंगी।
राष्ट्रीय हुनर सिखलाई संस्थाएं, औद्योगिक सिखलाई संस्थाएं, राष्ट्रीय हुनर विकास निगम या रजिस्टर्ड सिखलाई केंद्रों में सिखलाई के लिए अनुमति देने को लेकर भी विस्तार से निर्देश जारी किए गए हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को रिसर्च स्कॉलर (पीएचडी) और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए केवल तकनीकी व प्रोफेशनल प्रोग्राम, इनके लिए लेबारेटरी की आवश्यकता है, खोलने की अनुमति होगी।
ओपन एयर थियेटर खुलेंगे
ओपन एयर थियेटरों को सामाजिक दूरी और मास्क के प्रयोग के साथ खुलने की अनुमति रहेगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर आदि फिलहाल बंद रहेंगे। इसके अलावा कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जिले में रविवार का कर्फ्यू व अन्य पाबंदियां पहले की ही तर जारी रहेंगी। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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