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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बड़े-बड़े मॉल में कैरी बैग के लिए अलग से पैसे वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि इस पर तत्काल प्रभाव रोक लगाई जाए। एनसीडीआरसी ने अपने फैसले में कहा कि आमतौर पर रिटेल आउटलेट कस्टमर्स को कैरी बैग फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। जिससे वह खरीदा हुआ सामान आसानी से घर ले जा सकें। लेकिन आज भी कुछ मॉल्स में कैरी बैग के लिए अलग से कीमत वसूली जाती है। जिस पर रोक लगनी चाहिए।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आदेश
ग्राहकों का यह जानने का अधिकार है कि उनसे कैरी बैग की कीमत अलग से वसूली जाएगी और कैरी बैग की कीमत कितनी होगी। इस बारे में ग्राहक को प्रमुखता से पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। यह सूचना रिटेल आउटलेट के प्रवेश द्वार पर भी दी जानी चाहिए, ताकि ग्राहक आउटलेट के अंदर जाने के पहले ही यह तय कर सके कि उसे यहां से खरीदारी करनी है कि नहीं।
अतिरिक्त चार्ज लेने पर भारी जुर्माने का प्रावधान
देश भर में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो चुका है। इसके अनुसार अगर कंपनी या दुकानदार कैरी बैग को लेकर ग्राहक (कस्टमर) से अतिरिक्त चार्ज लेता है तो नए कानून में दंडनीय है। इस पर भारी जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। नए कानून के मुताबिक अगर दुकानदार कैरी बैग का चार्ज वसूलता है और उपभोक्ता अगर उसकी शिकायत दर्ज कराता है तो इस पर कार्रवाई होगी।
कैरी बैग के पैसे मांगने पर दे सकते हैं शिकायत
एडवोकेट अमन भल्ला ने कहा कि कोई भी रिटेल आउटलेट या स्टोर आपसे कैरी बैग के पैसे नहीं ले सकता। कंज्यूमर को इस बारे में अवेयर होना चाहिए, यदि कोई भी आपसे केरी बैग के पैसे मांगता है तो वो संबंधित फर्म के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमिशन में अपनी लिखित एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिस पर संबंधित एक्ट व फैसले मुताबिक कार्रवाई होगी।
कैरी बैग के पैसे मांगने पर दे सकते हैं शिकायत
एडवोकेट अमन भल्ला ने कहा कि कोई भी रिटेल आउटलेट या स्टोर आपसे कैरी बैग के पैसे नहीं ले सकता। कंज्यूमर को इस बारे में अवेयर होना चाहिए, यदि कोई भी आपसे केरी बैग के पैसे मांगता है तो वो संबंधित फर्म के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमिशन में अपनी लिखित एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिस पर संबंधित एक्ट व फैसले मुताबिक कार्रवाई होगी।
अमन भल्ला, एडवोकेट होशियारपुर
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