जिला सेशन जज की हिदायतें:बच्चों को मिलेगी 2 हजार रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता ताकि उनका भविष्य अच्छा बने

नवांशहर2 वर्ष पहले
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बैठक में मौजूद जिला एवं सेशन जज कंवलजीत सिंह बाजवा। - Dainik Bhaskar
बैठक में मौजूद जिला एवं सेशन जज कंवलजीत सिंह बाजवा।
  • कोरोना काल में मां-बाप को खो चुके बच्चों का पालन-पोषण व पढ़ाई यकीनी बनाई जाए
  • ऐसे बच्चों को गैर कानूनी तौर पर गोद लेने की नहीं दी जाएगी मंजूरी, अधिकारी जल्द जुटाएं बच्चों का डाटा

जिला एवं सेशन जज कम जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन कंवलजीत सिंह बाजवा ने बुधवार को अथॉरिटी की तिमाही बैठक में कहा कि कोरोना काल में जो बच्चे अपने अभिभावकों से वंचित हो गए हैं, उनका बढ़िया ढंग से पालन-पोषण और पढ़ाई यकीनी बनाई जाएगी। ऐसे बच्चों को 2 हजार रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका डाटा तैयार किया जाए, ताकि उन्हें बनते लाभ दिए जा सकें।

ध्यान रखें...जिस स्कूल में बच्चा पहले से पढ़ रहा, उसी में पढ़ाई जारी रहे

सेशन जज कंवलजीत बाजवा ने कहा कि ऐसे बच्चों को गैर कानूनी तौर पर गोद लेने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। यह यकीनी बनाया जाए कि बच्चा जिस स्कूल में पहले से पढ़ रहा है, उसी स्कूल में उसकी पढ़ाई जारी रहे। ऐसे किसी भी बच्चे के संबंध में जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यालय या जिला बाल सुरक्षा अधिकारी के साथ संपर्क किया जा सकता है।

बैठक में उन्होंने गांव दिलावरपुर में स्थित सरकारी गोशाला की बेहतरी के लिए दिशानिर्देश जारी किए, वहीं सखी वन स्टॉप सेंटर संबंधी मुश्किलों के तुरंत हल की हिदायतें जारी कीं। इसके अलावा डेंगू से बचाव के मद्देनजर जिला कचहरियों में फॉगिंग करवाने के निर्देश दिए। बैठक में सीजेएम हरप्रीत कौर ने अथारिटी द्वारा किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर अतिरिक्त जिला व सैशन जज रणधीर वर्मा, एडीसी (जनरल) जगबीर सिंह, एडीसी जसबीर सिंह, एसपी (जांच) वजीर सिंह खहरा, जिला अटार्नी सतनाम सिंह, बार एसोसिएशन के प्रधान गुरपाल सिंह काहलों मौजूद रहे।

पुलिस विभाग को निर्देश जारी }महिलाओं से संबंधित केसों को प्राथमिकता के आधार पर हल करवाया जाए

जिला व सेशन जज ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि महिलाओं से संबंधित जुर्मों के केसों के संबंध में पहल के आधार पर कार्रवाई की जाए। ट्रैफिक से संबंधित चालानों के केस जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के पास भेजे जाएं। 11 सितंबर 2021 को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें अदालती तथा प्री-लिटीगेटिव केस निपटाए जाएंगे।

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