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ध्वनि प्रदूषण रोकने को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की हिदायतों को लागू करवाने के लिए आरटीआई एक्टीविस्ट परविंद्र सिंह कितना, कुलदीप सिंह खैहरा और एडवोकेट हाकम सिंह द्वारा संयुक्त रुप से पंजाब राज बाल अधिकार सुरक्षा कमीशन को पत्र भेजा गया है। इस पत्र में मांग की गई है कि बच्चों की सालाना परीक्षाओं के दिनों में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए जारी हिदायतों को लागू
करवाया जाए। पत्र में हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, मंदिर, मस्जिदों और गुरुद्वारा में लाउड स्पीकर या जनता को संबोधित करने के सिस्टम का प्रयोग अधिकारियों की लिखित आज्ञा के बिना नहीं कर सकता। संबंधित अधिकारियों को नियमों की पालना यकीनी बनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों, निजी स्थानों, कांफ्रेंस रूम, कम्युनिटी हाल, बैंकुअट हाल, मंदिर और गुरुद्वारा के दौरे करके चेकिंग करते रहने के लिए कहा गया है। परीक्षा से 15 दिन पहले तो परीक्षा दौरान किसी भी तरह के लाउड स्पीकर को बजाने की आज्ञा न दी जाए।
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