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जिला मजिस्ट्रेट डॉ. शीना अग्रवाल की ओर से धारा 144 के तहत जारी किए आदेशों में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने या मीटिंग करने, नारे लगाने, भड़काऊ भाषण देने, बिना परवानगी सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने, मीटिंग करने, रैली करने पर 3 दिसंबर तक पाबंदी लगा दी गई है।
डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष हालत में उप मंडल मजिस्ट्रेट से आगामी परवानगी ले कर सार्वजनिक मीटिंगें, जुलूस या रैली की जा सकती है परंतु कोविड -19 के प्रोटोकॉल की पालना लाजमी होगी। उन्होंने पुलिस, आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्स और सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी दौरान और कोविड -19 दौरान प्रशासन से आगामी मंज़ूरी लेने की शर्त पर विवाह, शोकमय समारोह, धार्मिक स्थानों की भीड़ को इस पाबंदी से छूट दी है।
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