जालंधर में मेडिकल स्टोर में बिक रहा था नशा:ड्रग इंस्पेक्टर ने रेड कर पकड़ी 900 नशीली गोलियां, नोटिस का जवाब न देने पर मालिक के खिलाफ FIR

जालंधर2 वर्ष पहले
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मेडिकल स्टोर मालिक पर NDPS एक्ट का केस दर्ज किया गया है। - प्रतीकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
मेडिकल स्टोर मालिक पर NDPS एक्ट का केस दर्ज किया गया है। - प्रतीकात्मक फोटो

जालंधर के फिल्लौर में एक मेडिकल स्टोर मालिक नशा बेच रहा था। इसकी सूचना मिलने पर CIA स्टाफ की टीम ने सेहत विभाग की ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेकर वहां रेड की। जिसके बाद वहां से नशीली गोलियां बरामद की गई। इसके बाद मेडिकल स्टोर मालिक को उनका बिल व स्पष्टीकरण मांगा गया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद पूरा मामला पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस ने अब आरोपी मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ NDPS एक्ट का केस दर्ज कर लिया है।

CIA को मिली थी गुप्त सूचना, जस्सी मेडिकल हाल पर की थी रेड

CIA स्टाफ के इंचार्ज इंस्पेक्टर जरनैल सिंह ने बताया कि SI अजीत सिंह व उनकी टीम ने कुछ दिन पहले गुप्त सूचना पर सिविल अस्पताल की ड्रग इंस्पेक्टर रूपिंदर कौर के साथ फिल्लौर में नूरमहल रोड स्थित जस्सी मेडिकल हॉल की चेकिंग की थी। चेकिंग के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने ड्रग एंड कास्टमेटिक एक्ट के अधीन आती कई दवाओं को जब्त किया था।

दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेज बाकी कोर्ट में पेश किए

अब इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि ओमप्रकाश के मेडिकल स्टोर जस्सी मेडिकल हाल की छत से 900 नशीली गोलियां बरामद हुई थी। 97 खुले बिना पत्ते वाले कैप्सूल भी बरामद हुए हैं। उनकी जांच के लिए खरड़ लैब भेजा गया था। बाकी दवाओं को कोर्ट में पेश किया गया था। इस संबंध में जस्सी मेडिकल हाल मालिक ओमप्रकाश कोई लाइसेंस पेश नहीं कर सका था। इसके बाद उसे नोटिस भी दिया गया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ओमप्रकाश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।