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धारा 144:होटल संचालकों और वर्दी बेचने वालों को रखना होगा पूरा रिकाॅर्ड, शहर में धारा 144 के तहत पाबंदियां लगाई

जालंधर2 वर्ष पहले
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  • बाहरी जिलों की पुलिस रेड की जानकारी देनी होगी
  • नौकर, पीजी रखने की जानकारी मुहैया करवानी होगी

कमिश्नरेट पुलिस ने सोमवार को धारा 144 के तहत कई आदेश जारी किए हैं। सभी होटलों, गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट्स और किसी भी अन्य सार्वजनिक आवासों को गेस्ट और ग्राहकों का पहचान पत्र, मोबाइल नंबर आदि से रिकाॅर्ड रखना होगा। विदेशी को कमरा देने से पहले फाॅर्नर रजिस्ट्रेशन ऑफिस कमिश्नरेट जालंधर को सूचित करना होगा। बाहरी जिलों की पुलिस रेड की जानकारी देनी होगी। नौकर, पीजी रखने की जानकारी मुहैया करवानी होगी।

सभी आदेश 6 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे। डीसीपी जगमोहन ने कहा कि सेना के कपड़े और वर्दी बेचने वाले दुकानदारों को भी खरीदारों का रिकॉर्ड रखना होगा। अपराधी कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं या सेना, अर्धसैनिक वर्दी पहनकर शहर में अपराध कर सकते हैं, जिसके चलते यह आदेश सख्ती से लागू किए जाएंगे। इसी तरह सभी तरह के पार्किंग ठेकेदारों को 45 दिन का रिकाॅर्ड रखना होगा। सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे ताकि वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चालक का चेहरा क्लियर दिखे।