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जालंधर की कमिश्नरेट पुलिस ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के विरोध में CT इंस्टीट्यूट के कैंपस में धरना दे रहे स्टूडेंट्स को नहीं हटाया तो अब पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इंस्टीट्यूट ने इस संबंध में सीनियर एडवोकेट मनदीप सिंह सचदेव के जरिए पंजाब सरकार के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया कि उनके कैंपस में कुछ स्टूडेंट्स ने कब्जा कर लिया है। इस बारे में कमिश्नरेट पुलिस को सूचना दी जा चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
हाइकोर्ट के आदेश : इंस्टीट्यूट ने परेशानी बताई, उसे देखें पुलिस कमिश्नर
हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए कि अपनी परेशानी के बारे में इंस्टीट्यूट पहले ही पुलिस को बता चुका है। कमिश्नर इसे देखें और अगर इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई की जरूरत हो या कुछ किया जाना हो तो कानून के अनुसार वह कार्रवाई करें।
यह है मामला
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की करीब 39 करोड़ की बकाया राशि न पहुंचने से CT इंस्टीट्यूट ने SC स्टूडेंट्स की डिग्रियां रोक ली थी। जिसके बाद स्टूडेंट्स ने कैंपस के भीतर धरना लगा दिया। स्टूडेंट्स का कहना था कि स्कॉलरशिप का रुपया सरकार ने देना है तो उनकी डिग्रियां क्यों रोकी जा रही हैं?। वहीं, इंस्टीट्यूट का कहना था कि स्कॉलरशिप का रुपया सीधे स्टूडेंट्स के खाते में आना है, अगर वह डिग्रियां दे देंं तो फिर उन्हें यह पैसा कैसे मिलेगा?। इस वजह से मजबूर होकर उन्होंने यह कदम उठाया है और सरकार से इस मामले के जल्द निपटारे की भी मांग की है।
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