सेशन जज रुपिंदरजीत चाहल की कोर्ट ने बुधवार को 7 साल के एक बच्चे की हत्या करने वाले मोहम्मद अली को उम्र कैद और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की और कैद काटनी होगी। ट्रायल के दौरान पिता कमलेश कुमार यादव ने कहा कि उसके सामने ही बेटे को दीवार पर पटक-पटक कर अधमरा कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। बेटे का कसूर इतना था कि उसने हत्यारे को आम तोड़ने से रोका था। थाना मकसूदां में 28 मई 2018 को कत्ल का केस दर्ज किया गया था। केस में मोहम्मद अली को आरोपी बनाया गया था।
पुलिस को दिए बयान में यूपी के बरेली के रहने वाले कमलेश कुमार यादव ने कहा था कि वह वरियाणा स्थित ग्रीन फील्ड फार्म हाउस में काम करता था और साथ में सॉफ्ट ड्रिंक बेचता है। वह फैमिली संग रहता है। 27 मई को पास ही रहता मोहम्मद अली आया और कहा कि कल एक पेटी ठंडे की जरूरत है। इस दौरान उसने फ्रिज से एक ठंडे की बोतल निकाल कर पीते हुए पचास का नोट दिया। उसने दस रुपए काट कर बाकी लौटा दिए थे। अली ने फिर एक और ठंडे की बोतल निकाल कर पीनी शुरू कर दी। जब उसने कहा-बिना पूछा क्यों बोतल निकाली। अली को घर से जाने की बात कही।
अली चला गया और उसका 7 साल का बेटा मनोज यादव गेट बंद करने के लिए पीछे गया। इस दौरान फार्म हाउस में लगे आम अली ने तोड़े शुरू कर दिए तो उसके बेटे ने आम तोड़ने से रोका। गुस्से में आए अली ने उसके सामने ही उसके बेटे को दीवार से पटक-पटक कर अधमरा कर दिया और फरार हो गया। अस्पताल में उसके बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने बाद में अली को अरेस्ट कर लिया। अली ने माना था कि जब बच्चे ने उसे आम तोड़ने से रोका तो उसे गुस्सा आ गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी थी।
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