जिले में मेडिकल स्टोर व अस्पतालों को नाइट कर्फ्यू से छूद दे दी गई है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाए नाइट कर्फ्यू के आदेश इन पर लागू नहीं होंगे। इस लिहाज से अब यह 24 घंटे भी खुल सकते हैं। मेडिकल एमरजेंसी को पहले ही नाइट कर्फ्यू से छूट है। इसी वजह से अब दवाई व इलाज की जरूरत को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
पुलिस इन्हें तंग न करे, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने शुक्रवार सुबह आदेश जारी कर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर और एसएसपी डॉ. संदीप गर्ग को इस बाबत पत्र भेजकर सूचित कर दिया है। इससे पहले नेशनल हाइवे पर आवाजाही, बस, ट्रेन या हवाई जहाज से घर लौट रहे यात्रियों और शिफ्ट में 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्रियों को भी नाइट कर्फ्यू की बंदिश से बाहर रखा गया है।
नाइट कर्फ्यू का संशोधित समय लागू कराने को आज से शुरू होगी सख्ती
नाइट कर्फ्यू पहले रात 11 बजे से 5 बजे तक का था। गुरुवार को CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की घोषणा के बाद देर शाम जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू के आदेश दे दिए। हालांकि आदेश में देरी होने की वजह से दुकानदारों व लोगों तक यह जानकारी नहीं पहुंच सकी थी। इस वजह से गुरुवार को पुलिस ने रात लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर चेतावनी दी। अब आज से इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। लोगों को 9 बजे से पहले अपनी दुकान, ऑफिस या अन्य संस्थान बंद कर अपने घर पहुंचना होगा, अन्यथा पुलिस नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन का केस दर्ज करेगी।
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