अब पंजाब के सरकारी स्कूलों में दाखिले के फार्म में माता-पिता दोनों का नाम भरना जरूरी नहीं होगा। पैरेंट्स में से किसी एक का नाम लिखकर भी दाखिले की प्रकिया पूरी की जा सकेगी। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, स्कूल मुखियों को पत्र जारी कर दाखिला प्रक्रिया न रोकने के लिए कहा गया है।
विभाग की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि सिंगल पैरेंट होने के कारण अकसर उनके बच्चों को दाखिला देने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि दाखिला फार्म की माता-पिता की जानकारी अनिवार्य होती है। जो बच्चे सिंगल पैरेंट होने के कारण माता-पिता में से एक ही नाम भरते हैं तो उन्हें दाखिला प्रक्रिया में मुश्किल आती थी।
इस कारण बच्चों और अभिभावकों को परेशानी झेलनी पड़ती थी। अभिभावकों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए विभाग ने दाखिला फार्म में किए गए बदलाव संबंधी आदेश जारी किए हैं कि किसी भी सूरत में दाखिला न रोका जाए।
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