अगर आप कार खरीदते हैं तो जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलता। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जालंधर शाखा ने जीएसटी पर सेमिनार शनिवार को करवाया जिसमें नियमों को लेकर जानकारी दी गई। जीएसटी के माहिर सीए अतुल गुप्ता ने बताया कि जीएसटी क्रेडिट लेने की विभिन्न शर्तें हैं। जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई एक महत्वपूर्ण नियम है। जब तक इसका पालन नहीं होता तब तक क्रेडिट लिया नहीं जा सकता। क्रेडिट लेने के लिए बिक्री बिल का जीएसटीआर 2बी में होना आवश्यक है। सामान खरीदने वाले के लिए जरूरी है कि 180 दिन के भीतर विक्रेता को भुगतान करना आवश्यक है, नहीं तो क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा।
यदि सामान महीने के आखिरी दिनों में खरीदा है और डिलीवरी अगले महीने की शुरुआत में हुई है तो उसका क्रेडिट अगले माह में मिलेगा। कार खरीदने, रिपेयर, सर्विस, इंश्योरेंस आदि का क्रेडिट जीएसटी नियमों के हिसाब से नहीं मिल सकता। जालंधर ब्रांच के चेयरमैन सीए शशि भूषण और सेक्रेटरी सीए सुमित ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में यस बैंक के अधिकारियों ने बैंक की सर्विसेज के बारे में बताया। यहां एक्जीक्यूटिव मेंबर सीए इंद्रजीत अभिलाषी, सीए ऋषभ अग्रवाल, सीए सुनील दत्त, सीए मनमोहन पुरी, सीए अंकिता महाजन, सीए प्रियंका, सीए नवदीप शर्मा, सीए करण साहनी, सीए निखिल वर्मा, सीए नरिंदर सिंह, सीए कुणाल कपूर, सीए पुरुषोत्तम वोहरा, सीए अंकित, सीए मनप्रीत मौजूद रहे।
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