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आईईटी भद्दल कॉलेज के कंडी फ्रेंडस एजुकेशन ट्रस्ट में गलत बिल लगाकर 1 करोड़ 62 लाख 10 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने के अारोप में नवांशहर के केसी ग्रुप के मालिक प्रेमपाल गांधी व उनके बेटे हितेश गांधी निवासी भट्टी कॉलोनी, नवांशहर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कंडी फ्रेंडस एजुकेशन ट्रस्ट के लाइफ मेंबर तेजिंदर सिंह व बख्शीश निवासी 5 फेस मोहाली, बख्शीश सिंह रंधावा निवासी ऑफिसर्स इन्क्लेव सेक्टर 77 मोहाली ने एसएसपी रोपड़ को एक दरखास्त दी थी कि हितेश गांधी व प्रेमपाल गांधी समेत 7 लोगों ने उनके ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी की प्रवानगी के बिना करोड़ों रुपए के होर्डिंग या एडवरटाइजमेंट करवाई और यह भी नहीं बताया कि होर्डिंग कहां-कहां लगाई गई हैं और किस साइज की हैं। वर्कऑर्डर पर भी पूरी डिटेल नहीं है। फर्मों का पूरा एड्रेस और नाम भी नहीं है।
इसके बाद एसएसपी ने जांच के लिए एसपी (एच) अंकुर गुप्ता, डीएसपी (आर) तलविंदर सिंह व एसएचओ सदर कुलवीर सिंह की एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी ने जांच में पाया कि प्रेमपाल गांधी ने वर्ष 2017 में कंडी फ्रेंडस एजुकेशन ट्रस्ट का करीब 1 करोड़ 62 लाख 10 हजार रुपए होर्डिंग लगाने व एड के लिए विभिन्न फर्मों को अदा किए हैं। इस संबंधी ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी से न कोई प्रवानगी और न ही कमेटी ने कोई रेजोल्यूशन पास किया था। इस तरह प्रेमपाल गांधी की ओर से उक्त कार्रवाई ट्रस्ट के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड अमेंडिड अप टू 21 जुलाई 1999 में दर्ज शर्तों का उल्लंघन पाया गया है। यह होर्डिंग किस आकार की और कहां पर लगाई गई हैं। बिलों पर कोई पैन नंबर, फर्म का पूरा एड्रेस नहीं पाया गया।
इसी तरह कंडी फ्रैंडस एजुकेशन ट्रस्ट में इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधी पर्चेस ऑर्डर के दस्तावेजों में पाया गया है कि प्रेमपाल गांधी की ओर से कनैक्ट कंपनी के इंटरनेट कनैक्शन जोकि ट्रस्ट के नाम से दिया गया था, उसका प्रयोग होटल होलीडे इन सैक्टर 3 पंचकूला, होटल केसी सैक्टर 10 पंचकूला व केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, प्लांट नंबर 493, किंग एंटरटेनमेंट मोहाली में बिना किसी प्रवानगी से ट्रस्ट के मेमोरंडम की शर्तों के खिलाफ किया। जांच के दौरान प्रेमपाल गांधी की ओर से उक्त जगहों का कंडी फ्रेंडस एजुकेशन ट्रस्ट के साथ कोई संबंध होने का कोई सुबूत पेश नहीं किया जा सका। ये ट्रस्ट के पैसों का दुरुपयोग है। सिट की जांच के दौरान तेजिंदर सिंह
की ओर से पेश किए गए दस्तावेज देख कर पाया गया कि ट्रस्ट के खातों को ऑपरेट करने के लिए चेयरमैन व फायनांस सचिव अधिकारित पाए गए हैं जोकि ट्रस्ट के पैसों का दुरुपयोग होने के समय प्रेमपाल गांधी ट्रस्ट के चेयरमैन और हितेश गांधी ट्रस्ट के फाइनांस सचिव थे। इन दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज करके जांच की जानी बनती है। जांच के दौरान पैसों के दुरुपयोग में किसी और की शिरकत सामने आती है, तो उसको भी विचारा जाना बनता है।
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