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निगम की बिल्डिंग ब्रांच की तरफ से पार्ट पेमेंट लेकर कॉलोनाइजरों को कॉलोनी में निर्माण करवाने की छूट दे रखी थी, जबकि रिकवरी के नाम पर उन कॉलोनाइजरों द्वारा निगम के दिए नोटिस का जवाब तक नहीं दिए जा रहे थे। अब उन कॉलोनाइजरों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। जिसके तहत 72 कॉलोनाइजरों पर पर्चा दर्ज करने की सिफारिश और कॉलोनियों पर सीलिंग की कार्रवाई होगी। वहीं जिन लोगों को धोखे में रखकर प्लॉट बेचे गए हैं उनसे भी बनती रिकवरी की जाएगी। ये फैसला कॉलोनियों को लेकर बनाई गई कमेटी के द्वारा लिया गया है। कमेटी में सीनियर डिप्टी मेयर श्याम सुंदर मल्होत्रा, सीनियर पार्षद डॉ जयप्रकाश, ममता आशु समेत अन्य शामिल हैं।
बिल्डिंग ब्रांच का तर्क नोटिस का जवाब नहीं दे रहे कॉलोनाइजर- सीनियर डिप्टी मेयर ने बताया कि कमेटी ने बिल्डिंग ब्रांच को आदेश जारी किया है कि वे कालोनियों पर कार्रवाई को लेकर जल्द प्रस्ताव तैयार करें। मल्होत्रा ने बताया कि मीटिंग में बिल्डिंग ब्रांच के अफसर ये तर्क दे रहे थे कि रिकवरी को लेकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस पर सीनियर डिप्टी मेयर
ने जवाब दिया कि बिल्डिंग ब्रांच अफसर पहले पार्ट पेमेंट लेकर कॉलोनियों में निर्माण शुरू करवा देते हैं लेकिन उसके बाद सही तरीके से कॉलोनी पर सख्ती ना करने से कॉलोनाइजर पैसे जमा नहीं करवाते और कॉलोनी में प्लॉट बेचकर रफूचक्कर हो जाते हैं। उन्होंने बिल्डिंग ब्रांच को कहा कि नोटिस का जवाब न देने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की जाए।
मंजूरी से पहले 75 % पैसा जमा कराना जरूरी: मीटिंग में ये आदेश जारी हुए हैं कि अब नई कॉलोनी को मंजूरी देने से पहले 75 फ़ीसदी पैसे जमा होना अनिवार्य है। उसके बाद ही कॉलोनी को डिक्लेयर करते हुए उसके नक्शे पास कर मंजूरी के लिए आगे भेजे जाएं। इसके अलावा निगम लिमिट से बाहर की कालोनियों से शेयरिंग चार्ज पानी सीवरेज के वसूलने के लिए आदेश जारी हुए हैं।
मीटिंग में मौजूद बिल्डिंग ब्रांच के अफसरों के अलावा ओएंडएम ब्रांच के अफसरों को हिदायतें जारी की गई हैं कि वह गलाडा की कॉलोनियों को नोटिस जारी करेंगे और 7 दिन में पानी सीवरेज का शेयरिंग चार्ज नहीं जमा कराया गया तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने की कार्रवाई निगम करेगा।
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