पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
आत्महत्या के लिए पत्नी को मजबूर करने के मामले में एडिशनल सेशन जज मनजोत कौर की कोर्ट ने आरोपी पति रघुवीर सिंह निवासी गंगरोला को 5 साल की सजा सुनाई। 20 हजार जुर्माना के आदेश दिए। कोर्ट ने मृतका की सास और चाचा ससुर को बरी कर दिया। करनैल सिंह निवासी इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी निशा देवी की शादी आरोपी रघुवीर सिंह से की गई थी। बेटी के 2
बच्चे भी थे लेकिन उसकी बेटी को आरोपी परेशान करते रहते थे। कई बार बेटी को समझाकर भी ससुराल भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों ने परेशान करना नहीं छोड़ा। इस कारण बेटी ने जहरीली वस्तु खाकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने 2018 में थाना सनौर में केस दर्ज किया था।
पॉजिटिव- आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए कोई उपलब्धि ला रहा है, उन्हें सफल बनाने के लिए आपको दृढ़ निश्चयी होकर काम करना है। कुछ ज्ञानवर्धक तथा रोचक साहित्य के पठन-पाठन में भी समय व्यतीत होगा। ने...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.