कार्रवाई:डीसी ने चाइना डोर बेचने और रखने वालाें पर कार्रवाई के आदेश दिए

रोपड़4 महीने पहले
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  • इसके इस्तेमाल से पतंग उड़ाने वालों के हाथ, उंगलियां और कानाें में कट लगने की घटनाएं होती हैं और अक्सर सड़क हादसे होने का डर भी बना रहता है

डिप्टी कमिश्नर डाॅ. प्रीति यादव ने जिले में चाइना डोर खरीदने, बेचने, स्टोर करके रखने या पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल पर धारा 144 के तहत पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। डीसी ने सभी सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को गैरकानूनी चाइना डोर पकड़ने के लिए छापेमारी करने की हिदायत जारी की है। डॉ. यादव ने कहा कि चूंकि जिले में कई लोग पतंगबाजी करते हैं और अमूमन लोग सिंथेटिक और प्लास्टिक से बनी चाइना डोर का ही इस्तेमाल करते हैं, जो काफी मजबूत और तेजधार होती है। इसके इस्तेमाल से पतंग उड़ाने वालों के हाथ, उंगलियां और कानाें में कट लगने की घटनाएं होती हैं और अक्सर सड़क हादसे होने का डर भी बना रहता है।

उन्होंने कहा कि पिछले दिनाें ही रोपड़ में इस डोर के कारण 13 वर्षीय एक बच्चे की भी मौत हो गई थी। यह डोर लोगाें और पक्षियों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। डीसी ने कहा कि सीनियर पुलिस कप्तान रोपड़, सभी एसडीएम, सभी कार्य साधक अफसर, नगर कौंसिल, नगर पंचायत और सभी ब्लॉक के विकास और पंचायत अफसर आदेश लागू करवाने के लिए जिम्मेदार हाेंगे। ये सभी अधिकारी रेगुलर चेकिंग को भी विश्वसनीय बनाएंगे। अगर किसी भी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में चाइना डोर बिकती, स्टोर की या इस्तेमाल होती पाई गई तो ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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