RPSC-वन टाइम रजिस्ट्रेशन में करक्शन का लास्ट चांस:आज से करें केंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई, 14 नवम्बर लास्ट डेट

अजमेर5 महीने पहले
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RPSC
  • नेम, फादर नेम, बर्थ डेट एवं जेंडर में कर सकेंगे करेक्शन

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन में करक्शन के लिए केंडिडेट्स को एक बार फिर अवसर प्रदान किया गया है। अभ्यर्थी 5 नवंबर यानि आज से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 14 नवंबर 2022 लास्ट डेट है। चार मुख्य एन्ट्री केंडिडेट्स नेम, पिता का नाम, बर्थ डेट एवं जेंडर में संशोधन कर सकेंगे।

आयोग सचिव एचएल अटल ने बताया कि आयोग द्वारा पूर्व में 25 जून से 24 जुलाई 2022 तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मुख्य प्रविष्टियों में संशोधन का निशुल्क अवसर दिया गया था। इसके बाद भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मुख्य प्रविष्टियों में संशोधन के अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। इसको देखते हुए आयोग द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक एवं जेंडर में संशोधन का सशुल्क अवसर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि मूल दस्तावेजों के अनुसार वन टाइम रजिस्ट्रेशन की इन प्रविष्टियों को सिंक्रोनाइज करने के लिए ई-मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपए का शुल्क देना होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से अथवा दूरभाष 935232625 व 7340557555 पर संपर्क किया जा सकता है।

अगले माह से परीक्षाओं के आवेदन-पत्रों में ही होगा संशोधन

अटल ने बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधित की जाने वाली प्रविष्टियों द्वारा आगामी माह से प्रस्तावित परीक्षाओं के आवेदन-पत्रों में ही संशोधन होगा। पूर्व में आयोजित की जा चुकी परीक्षाओं के आवेदन-पत्रों में इससे कोई संशोधन नहीं होगा।

जनवरी में हुई शुरू

आयोग द्वारा जनवरी 2022 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू की गई थी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जन आधार/आधार कार्ड के विकल्प का चुनाव करने पर सिस्टम द्वारा जनआधार/आधार कार्ड में दर्ज विवरण को स्वतः दर्ज किया जाता है। इस जानकारी के आधार पर ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यूनिक नंबर जनरेट होता है।

यह फाइनल मौका

वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मुख्य प्रविष्टियों को उक्त दस्तावेजों में अंकित विवरण के समरूप प्रविष्टियां सिंक्रोनाइज करने का यह अंतिम अवसर है। इसके बाद इन प्रविष्टियों में संशोधन संभव नहीं होगा।