पहले दुकान को गिरवी रखकर रुपए उधार लिए और बाद में दुकान का सौदा कर 51 लाख रुपए लिए। इसके बाद न तो रजिस्ट्री कराई और न ही राशि लौटाई। ऐसे में पीड़ित ने दो बिल्डर सहित तीन के खिलाफ गंज थाने में मामला दर्ज कराया है।
पुलिस ने सब्जी मण्डी वाली गली रामगंज अजमेर निवासी अनुज सिंह चौहान पुत्र हरपाल सिंह चौहान की रिपोर्ट पर आर.के.पुरम फाईसागर रोड अजमेर निवासी गाेविन्द दायमा पुत्र द्वारकाप्रसाद दायमा, रणजीत दायमा पुत्र द्वारकाप्रसाद दायमा तथा राजकुमार पुत्र ताराचंद के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह है मामला
अनुज ने रिपोर्ट में बताया कि श्री गोविन्दम दिव्य बिल्डर्स प्रा.लि के निदेशक गोविंद दायमा से 20 अगस्त 2020 को एक इकरारनामे के जरिए एक दुकान जो सैकंड मंजिल पर एएमसी नम्बर 593/5 का भाग खरीदी। जिसके इकरारनामें पर गोविंद के भाई रणजीत व गोविन्द के ड्राइवर राजकुमार गवाह है। इस दौरान गोविन्द ने आश्वस्त किया कि इस व्यवसायिक दुकान का वह एममात्र मालिक है और उसकी कम्पनी में उसका भाई रणजीत दायमा पार्टनर है और इस दुकान पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नही है।
इसके बाद आरोपियों की बातों पर विश्वास कर 20 अगस्त को 51 लाख रुपए में कुम्हार बाव देहली गेट अजमेर स्थित 547 वर्गफुट दुकान का इकरार नामा नोटरी पब्लिक दिलीप सिंह राठौड़ के यहां करवाया और एक वर्ष से पूर्व 51 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद उसे पता चला कि तीनों ने जो सम्पति बेची, वह विवादित है और इस सम्पति को गिरवी रखकर करोड़ों रुपए उधार ले रखे हैं। बार बार कहने के बावजूद न तो रजिस्ट्री कराई गई और न ही रुपए लौटाए। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी कर राशि हड़प करने के आरोप में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
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