मासूम से अश्लीलता कर छेड़छाड़ करने के आरोपी फूफा को पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की सजा व 31 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी साढे़ छह साल की मासूम को आइसक्रीम व टॉफी का झांसा देकर मकान में ले गया। आरोपी के खिलाफ पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया।
परिवादिया ने अलवर गेट थाने में 22 जून को रिपोर्ट दी। इसमें कहा कि वह अपने बेटे को दवा दिलाने के लिए हॉस्पिटल गई। जब दोपहर तीन बजे लौटी तो साढे़ 6 साल की नाबालिग बेटी ने बताया कि फूफा उसे आइसक्रीम व टॉफी दिलाने का झांसा देकर मौसी के मकान में ले गया और अश्लील हरकत की। उसे यह बात किसी को न बताने की धमकी देकर दस रुपए दिए और घर भेज दिया। इस पुलिस ने पॉक्सों में मामला दर्ज कर 21 अगस्त को चालान पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह व 10 दस्तावेज पेश किए गए। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बी.एल. जाट ने आरोपी को 7 साल की सजा व 31 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जज ने कहा कि साढे़ 6 साल की मासूम के साथ यह कृत्य अत्यंत घृणित अपराध है और इसमें आरोपी पर नरमी बरतना उचित नहीं हैं।
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