अजमेर में 8 साल की मासूम को चॉकलेट दिलाने के बहाने अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट 2 के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। वहीं, साथ ही 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
पॉक्सो कोर्ट 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 23 अगस्त 2020 में ब्यावर सिटी थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम को चॉकलेट दिलाने के बहाने खंडहर में ले जाकर अश्लील हरकत करने का मामला दर्ज हुआ था। मामले में ब्यावर सिटी थाने ने आरोपी पारस उर्फ कालू (30) पुत्र गणपतलाल को गिरफ्तार किया गया। एडवोकेट ने बताया कि आरोपी नाबालिग पीड़िता के पड़ोस में ही रहने वाला है। वह जब पीड़िता को चॉकलेट दिलाने के बहाने ले जा रहा था। दो लड़कों ने उसे ले जाते हुए देख लिया।
लड़कों द्वारा उसका पीछा किया गया तो वह नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करता दिखाई दिया। इसके बाद आरोपी ने लड़कों को देखा तो वहा से भागने का प्रयास किया। इस दौरान उसे पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया था।
एडवोकेट विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट 2 के न्यायाधीश ने 13 गवाह और 23 दस्तावेज क्या आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
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