अजमेर में घर के बाहर खेल रही साढ़े तीन साल की बच्ची के रेपिस्ट को मरते दम तक जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 28 हजार रुपए का दंड भी लगाया गया है। पॉस्को कोर्ट के जज बी.एल. जाट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा- आरोपी ने अत्यंत घृणित कृत्य किया है और उससे नरमी का रुख उचित नहीं है।
रेप की घटना गंज थाना क्षेत्र की थी। पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में बताया था कि वह अपने पीहर आई हुई थी। यहां 23 अगस्त 2021 की शाम को बेटी घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद मां घर के बाहर आई तो बेटी नहीं मिली। उसने अन्य बच्चों और लोगों से इस बारे में पूछा। लोगों ने पड़ोस में रहने वाले विक्रम दरोगा के ले जाने की बात बताई। परिजन उसके घर पर पहुंचे। वहां पर बालिका मिली। परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और गिरफ्तार कर लिया।
25 दिन में पेश किया था चालान
पुलिस ने कोर्ट में 18 सितम्बर 2021 को आरोप-पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने DNA और FSL रिपोर्ट पेश की। इस दौरान विशेषज्ञों की राय अहम रही। पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश बी.एल. जाट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। एसपीपी रूपेन्द्रसिंह परिहार ने बताया कि मामले में 16 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए गए। जज ने अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई।
जज ने कहा- नरमी अपनाना उचित नहीं होगा
फैसले में जज ने कहा कि आरोपी ने 3 साल 6 माह 29 दिन की बच्ची के साथ अत्यंत घृणित कृत्य किया है। इसके प्रति नरमी का रुख अपनाना उचित नहीं होगा। जिस प्रकार से देश में छोटे बच्चों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए आरोपी के प्रति नम्रता रखना उचित नहीं होगा।
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