वाहनों का टैक्स जमा की अंतिम तारीख आज:आगे 1.5 प्रतिशत जुर्माना देने को तैयार रहें, अभी पुराने कर में छूट भी

अलवर9 दिन पहले
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वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए समस्त भार वाहन मालिक अपने वाहन (GVW16500 से अधिक) का वार्षिक कर 15 मार्च तक जमा करवा सकते है। इसके बाद कर जमा करवाने पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से जुर्माना लगेगा। इसके अलावा चैकिंग कार्यवाही के माध्यम से वाहन जब्ती की कार्रवाई की जागी।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रानी जैन ने बताया कि अब तक केवल 1400 भार वाहनों द्वारा कर जमा करवाया गया है। लगभग 3300 भार वाहनों पर 9.28 करोड रुपए का कर बकाया है। अतः वाहन मालिक अपना कर आवश्यक रूप से स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अथवा ट्रांसपोर्ट नगर में कार्यालय द्वारा स्थापित अतिरिक्त काउंटर पर अथवा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवर एवं उप परिवहन कार्यालय बहरोड में जमा करवा सकते हैं।

पुराने कर पर ब्याज पर छूट

RTO ने बताया कि ऐसे समस्त वाहन स्वामी जिनका पिछला कर दिसम्बर 2022 तक बकाया है। उन्हें कर को जमा करवाने पर राज्य सरकार की ओर से एमनेस्टी योजना के तहत देय कर पर शास्ति एवं ब्याज की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खनन कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहन जिन पर ई-रवन्ना के माध्यम से खान विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ओवरलोडिंग के प्रकरण दर्ज हैं। उनके निस्तारण पर भी राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना के तहत जुर्माना राशि में 25 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। अतः समस्त वाहन मालिक किसी भी प्रकार की असुविधा, चालान एवं जब्ती आदि की कार्रवाई से बचने के लिए समय पर अपना कर जमा कराकर एमनेस्टी योजना का लाभ ले सकते हैं।