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राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में अपनी-अपनी जांच एजेंसियों को यह निर्देश प्रसारित करें कि वे हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर राजस्थान में पंजीकृत वाहनों के चालान नहीं बनाएं। राज्य के परिवहन आयुक्त ने देश के सभी राज्याें के डीजीपी और परिवहन आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि राजस्थान में यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। याचिकाओं के लंबित होने के कारण अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है।
ऐसे में सरकार के पास ऐसा कोई दूसरा मैकेनिज्म भी नहीं है कि वह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की व्यवस्था कर सके। वाहन स्वामियों द्वारा लगातार यह बताया जा रहा है कि दूसरे राज्यों में जब वे अपना वाहन लेकर जाते हैं तो उन्हें चालान बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है जबकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। परिवहन आयुक्त ने कहा है कि जुलाई 2012 से पहले पंजीकृत और 1 सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
इसलिए इस अवधि में पंजीकृत वाहनों के नंबर प्लेट की वजह से चालान नहीं बनाने के लिए सभी एजेंसियों को निर्देशित किया जाए। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से दिल्ली व अन्य राज्यों में जाने वाले वाहनों के बनाए जा रहे चालान की खबर और परेशानी को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
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