अलवर के पोक्सो कोर्ट नंबर तीन ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने का आदेश दिया है। मामला 10 मार्च 2020 का है। 2 साल बाद आरोपी को कोर्ट सेसजा मिली है। रेप का मामला अलवर के टपूकड़ा थाने में दर्ज हुआ था।
अलवर के टपूकड़ा थाने में 10 मार्च 2020 को पीड़िता के पिता ने FIR दर्ज कराई कि उसके घर में आने जाने वाले व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी बहला-फुसलाकर उसको भगा ले गया। दो माह बाद जब नाबालिग घर लौटी तो उसने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। उसने बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गया था। इस पर परिजनों ने मामले की शिकायत दी। इसके बाद पुलिसने आरोपी को गिरफ्तार किया।
अब दो साल बाद सजा
मामले में चार्जशीट पेश की गई। अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश सोहनलाल शर्मा ने मामले मेंसुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इस मामले में गवाहों को सुना गया। जिसके बाद बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। यह जानकारी सरकारी वकील राजकुमार गंगावत ने दी।
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