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राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी है। डूंगरपुर में सालाना 150 कराेड़ रुपए से अधिक का शराब का कारोबार है। नई व्यवस्था में शराब दुकान का आवंटन लॉटरी की जगह ऑनलाइन नीलामी के जरिए किया जाएगा। आवेदकों काे निर्धारित राशि का भुगतान करके ऑनलाइन नीलामी में भाग लेना हाेगा।
एक व्यक्ति जिले में दो से ज्यादा व को प्रदेश में 5 से ज्यादा दुकान आवंटित नहीं की जाएंगी। लेकिन यह शर्त राज्य सरकार के अधीन मदिरा होलसेलर गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड व राजस्थान स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड पर लागू नहीं हाेगी।
यह आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू हाेगी। समस्त दुकान व गोदाम की लोकेशन ऑनलाइन स्वीकृत की जाएगी। इनके जीओ टैग के काॅर्डिटेन डाटा काे आसपास के स्कूल, धार्मिक स्थल, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल आदि काे शामिल कर उनकी स्थिति काे स्पष्ट करना हाेगा। शराब दुकानों की संख्या पहले जितनी ही रहेगी।
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