मोटा गांव थाना पुलिस ने निजी लेटर हेड पर अशोक स्तंभ चिन्ह के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया है। सर्व समाज हित सेवा संस्थान, मोटा टांडा के लेटरहेड पर अशोक स्तंभ लगाकर इसका दुरुपयोग करने की शिकायत सरकारी कर्मचारी ने पुलिस से की है। मामले में पुलिस ने द स्टेट एंबलम इंडिया एक्ट 2005 (राष्ट्रीय चिन्ह के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 2005) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू की है।
थानाधिकारी धनपत सिंह ने बताया कि लांबापारड़ा, गनोड़ा निवासी दिग्विजय सिंह चौहान से एक शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें आरोप है कि मोटा टांडा (NGO) के अध्यक्ष कालूराम नायक व उपाध्यक्ष नाथूलाल नायक ने लेटरहेड पर अशोक स्तंभ छपाया हुआ है। वहीं स्तंभ के समीप राजस्थान सरकार भी लिखा रखा है। रिपोर्ट में बताया गया है राष्ट्रीय चिन्ह के उपयोग का अधिकार संविधान में प्रदत्त पद, संस्था और संगठन को ही है। कोई अन्य व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है तो उसके लिए कानून में दो वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि संबंधित आरोपी ऐसी योग्यता नहीं रखते हैं। बावजूद इसके वह इस चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं। प्रार्थी का आरोप है कि आरोपियों ने ऐसे ही लेटरहेड पर हस्ताक्षर और मुहर उपयोग करते हुए उसके नाम से एक झूठी शिकायत BEEO (समग्र शिक्षा घाटोल) से की है।
जांच में है मामला
इधर, मोटागांव के थानाधिकारी धनपतसिंह ने बताया कि शिकायत दर्ज की है। अब मामला जांच में है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
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