अब नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए सभी राज्यों में नए नियम लागू किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई भारत सीरीज लॉन्च की है। इसके तहत देशभर में नए वाहनों में नंबर प्लेट बीएच सीरीज यानी भारत से शुरू हाेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब वाहन स्वामी नए वाहनों का बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
इस सीरीज का सबसे अधिक फायदा ताने यह है कि नौकरी व काम धंधे के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाने पर इस नंबर के वाहन मालिकों को नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं हाेगी। इस व्यवस्था के तहत बीएच सीरीज वाले वाहन पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही दूसरे राज्य में आसानी से अपना वाहन चला सकेंगे। बीएच सीरीज के तहत व्हीकल टैक्स 2 या 4 साल, 6 व 8 साल के हिसाब से लगाया जाएगा।
10 लाख के कम वाहन पर 8% टैक्स लगेगा
बीएच सीरीज नंबर प्लेट काले और सफेद रंग की हाेगी। इसमें सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से नंबर अंकित हाेगा। नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अंग्रेजी के BH से हाेगी। इसके बाद जिस साल वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके अंतिम दाे अंक हाेंगे। फिर आगे का नंबर हाेगा।
नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अंग्रेजी के बीएच अक्षरों से हाेगी। भारत सीरीज में राेड टैक्स 10 लाख से कम के वाहन में 8%, 10 से 20 लाख के वाहन में 10 प्रतिशत और 20 लाख के वाहन में 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा। अगर इसमें डीजल वाहन है ताे अतिरिक्त 2 प्रतिशत टैक्स अधिक लगेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% टैक्स कम लगाया जाएगा।
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