बांसवाड़ा जिले की मुस्लिम कॉलोनी निवासी एक वरिष्ठ अध्यापक का प्रोबेशन में ट्रांसफर होने जाने के बावजूद उसे कार्यमुक्त नहीं किए जाने के मामले से जुड़ी अपील पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर (रेट) ने सुनवाई कर उसे ट्रांसफर आदेश की पालना में कार्यमुक्त करने के आदेश दिए है। रेट ने यह आदेश बांसवाड़ा शहर की मुस्लिम कॉलोनी निवासी वरिष्ठ अध्यापक मजहर हुसैन खान की अपील पर दिए है। एडवोकेट संदीप कलवानिया ने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2018 में आयोजित करवाई गई वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती के तहत प्रार्थी का चयन हुआ था।
इसकी अक्टूबर 2020 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई थी। प्रार्थी वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सूरजगांव सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में कार्यरत है। संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक ने 29 सितंबर 2021 को आदेश जारी कर प्रार्थी का ट्रांसफर सूरजगांव से राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बांसवाड़ा कर दिया लेकिन प्रार्थी का परिवीक्षा काल पूरा नहीं होने के कारण विभाग ने उसे ट्रांसफर आदेश की पालना में कार्यमुक्त करने से इंकार कर दिया। प्रार्थी ने रेट में अपील दायर कर ट्रांसफर आदेश की पालना में कार्यमुक्त करने की गुहार लगाई थी।
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