पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
चेक अनादरण के एक करीब 4 साल पुराने मामले में एसीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास और 11लाख 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। परिवादी के अधिवक्ता शैलेंद्र जैन ने बताया कि प्रार्थी पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा निवासी संतोष पुत्र बदामीलाल गलालिया की दुकान से वासेला निवासी धर्मपाल पुत्र सवजी कटारा ने वर्ष 2016 में सामान खरीदा था। जिसकी एवज मे 9 लाख रुपए का चेक दिया था। जो बैंक से डिसऑनर होने पर उसकी कार्रवाई एसीजेएम कोर्ट में चल रही थी। जिसमें न्यायालय ने आरोपी धर्मपाल को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोष सिद्ध अपराध पाया।
पॉजिटिव- आज समय कुछ मिला-जुला प्रभाव ला रहा है। पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच चल रहे गिले-शिकवे दूर होंगे। आपकी मेहनत और प्रयास के सार्थक परिणाम सामने आएंगे। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से आपको...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.