राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की ओर से बांटे गए लोन के लाभार्थियों को दंडनीय ब्याज की छूट प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक मुश्त ऋण समाधान योजना 2022-23 लागू की है। इस योजना को बारां जिले में विशेष अभियान के तौर पर संचालित किया जाएगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत 31 मार्च तक वितरित ऋणों के लाभार्थी दंडनीय ब्याज की छूट के लिए पात्र होंगे। इस योजना के तहत यदि पात्र ऋणी मूल व ब्याज राशि निर्धारित तिथि को या उससे पहले जमा कराते हैं तो उनको दंडनीय ब्याज की शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। एक मुश्त ऋण समाधान योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि पात्र ऋणियों को 31 मार्च 2023 के बाद राशि जमा कराने पर दंडनीय ब्याज की कोई छूट देय नहीं होगी और पूरी राशि मय साधारण व दंडनीय ब्याज जमा कराने जाने के लिए निगम की ओर से वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
यहां लगेंगे शिविर
एक मुश्त ऋण समाधान योजना के तहत पात्र ऋणियों को योजना का लाभ दिलाने एवं ऋण वसूली के लिए जिले में शिविर लगाए जाएंगे। 28 नवम्बर को अटरु, 30 नवम्बर को छबड़ा, 1 दिसंबर को मांगरोल, 5 दिसंबर को अंता, 8 दिसंबर को छीपाबड़ौद, 13 दिसंबर को सीसवाली, 15 दिसंबर को किशनगंज, 19 दिसंबर को बारां और 22 दिसंबर को शाहाबाद में शिविर लगाए जाएंगे। शिविर का समय दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा।
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