प्रस्तुत किया:ऑनलाइन शापिंग कंपनी को हर्जाना अदा करने के आदेश

जैसलमेर2 वर्ष पहले
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जिला उपभोक्ता आयोग ने आजिओ रिलायंस लिमिटेड आँनलाइन शापिंग वेबसाइट के खिलाफ परिवादी को रिफंड राशि व हर्जाना के साथ अदा करने के आदेश पारित किया। जिला उपभोक्ता आयोग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी मदनसिंह भाटी ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष मलार खान मंगलिया, सदस्या चांद कंवर एवं सदस्य सुभान खान के समक्ष लंबित प्रकरण जितेंद्रसिंह बनाम आजिओ रिलायंस कंपनी में परिवादी जितेंद्रसिंह द्वारा आजिओ आँनलाइन शापिंग वेबसाइट से 418 रुपए का पजामा खरीद किया था।

जिसकी साईज व कलर परिवादी के अनुसार सही नही आने पर प्रोडेक्ट एक्सचेंज के लिए रिटर्न किया गया था, लेकिन न ही परिवादी को प्रोडेक्ट एक्सचेंज होकर प्राप्त हुआ और न ही रिफंड राशि लौटाई गई। जिस पर परिवादी द्वारा परिवाद मान्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे आयोग द्वारा स्वीकार करते हुए परिवादी को रिफंड राशि 418 रुपए व हर्जाना पेटे 1 हजार रुपए देने के आदेश दिए।